PNB पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के पास सिर्फ़ आज का समय बचा है. जिन ग्राहकों ने अब तक अपना KYC अपडेट नहीं करवाया है उन्हें 12 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा करना होगा है. ऐसा नहीं करने वाले कस्टमर को खाते से आदान-प्रदान करने में समस्या का सामना करना होगा.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के जिन उप्भोक्ताओ ने अभी तक अपना KYC (Know Your Customer) अपडेट नहीं किया है, उनके पास सिर्फ आज तक की मोहलत है. जिन कस्टमर का KYC 12 दिसंबर तक अपडेट नहीं होगा, उन्हें अपने अकाउंट से लेन-देन करने मेंसमस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पंजाब नेशनल बैंक ने साफ-सुथरे शब्दों में कह दिया है कि KYC अपडेट नहीं कराने वाले कस्टमर अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे. PNB ने कहा है कि रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, ग्राहक 12 दिसंबर 2022 से पहले KYC अपडेट करा लें.ग्राहकों को इसकी जानकारी भी दे दी गई हैं
पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि जिन कस्टमर्स का KYC अपडेशन बाकी है, उनके रजिस्टर्ड पते पर दो सूचना और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS (संदेश) के द्धारा इस संबंध में जानकारी भेज दी गई है. बैंक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बारे में सूचना साझा की थी.
अकाउंट हो सकता हैं बंद
पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपने एक ट्वीट में कहा था- ‘रिजर्व के गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी ग्राहकों के लिए KYC अपडेशन कम्पलसरी है. अगर आपका अकाउंट 30.09.2022 तक KYC अपडेट नहीं है, तो आपको पहले ही इस बारे में सूचित किया जा चुका है. आपसे अनुरोध है कि 12.12.2022 से पहले अपने केवाईसी को अपडेट करने के लिए बेस ब्रान्च से कांटेक्ट करें. अपडेशन न करने के चलते आपके अकाउंट के ऑपरेशन को रोका जा सकता है.
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कैसे होगा KYC?
KYC अपडेट कराने के लिए बैंक ग्राहकों को एड्रेस प्रूफ, फोटो, पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना होता है. बैंक कस्टमर ई-मेल भेजकर भी ये काम पूरा कर सकते हैं. साथ ही ये प्रोसेस आप बैंक के ब्रान्च में भी जाकर कम्पलीट कर सकते हैं. बैंक साफ शब्दों में कहता है कि KYC अपडेट कराने के लिए बैंक की तरफ से किसी भी ग्राहक को फोन नहीं जाता है. इसलिए इस प्रकार की कॉल से ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए.
KYC क्यों हैं आवशयक
ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने देश के सभी बैंकों को सामान्य रूप से KYC अपडेट कराने राय दी है. पहले बैंक 10 साल में एक बार कस्टमर से केवाईसी अपडेट कराने को कहते थे. लेकिन अब कई बैंक तीन साल के मध्यांतर में इसे अपडेट कराने को कह रहे हैं.