इंदौर। पुलिस आयुक्त इंदौर शहर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में हुए अंधे कत्ल प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) निमिष अग्रवाल ,पुलिस उपायुक्त(जोन–1) अमित तोलानी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में हो रही घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपिगणों पर कार्यवाही हेतु अपराध शाखा की टीम एवं थाना एरोड्रम पुलिस को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को थाना एरोड्रम के अपराध धारा 302 भादवि के अज्ञात आरोपी के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसपर क्राईम ब्रांच व थाना एरोड्रम पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी (1). अशोक पिता गणपत सूर्यवंशी नि. बामनखेड़ा, जिला देवास (2). गोलू पिता गणपत सूर्यवंशी नि. बामनखेड़ा, जिला देवास को पकडा गया।
आरोपियों से पूछताछ करते उन्होने बताया कि दोनो आरोपी सगे भाई हैं और आरोपियों की मुंह बोली बहन (3). सलोनी उर्फ नैना निवासी– जिला देवास से सहेली मृतिका वंदना का किसी बात को लेकर विवाद के चलते उनके द्वारा डेढ लाख रुपए में हत्या की सुपारी लेकर मृतिका वंदना पति राहुल नि 135 पाटनीपुरा इंदौर हाल विद्या पैलेस कालोनी एरोड्रम इंदौर की हत्या का षणयंत्र रचा था।
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जिला देवास के दोनों आरोपियों ने इंदौर आकार योजना बद्ध तरीके से वंदना के घर में घुसकर आंखो में मिर्ची झोखते हुए धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या करके फरार होना कबूला। उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना एरोड्रम पुलिस द्वारा विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।