दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है. दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन दिवाली के दौरान भी नहीं हटने वाला है.
बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उस याचिका में दायर की थी. उस याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला है.
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता धीरे-धीरे खतरनाक होती जा रही है. गुणवत्ता बेहद खराब होने की वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है. दिल्ली और आसपास के इलाकों का प्रदूषण स्तर रिकॉर्ड निम्न स्तर के पार चला गया था जिससे आसपास की हवा और दम घोटू होती जा रही है. जिस कारण से बीतें सालों से पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था.
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बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था। वहीं, पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।