मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से सभी दो-पहिया वाहन चालकों के लिए हेल्मेट (Helmet) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद प्रदेश PHQ ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को पत्र जारी करते है , हेल्मेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं , इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर अब बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के आदेश जारी किए गए हैं । इसके लिए दिनांक 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक तक प्रशासन और यातायात पुलिस विभाग के द्वारा एक सघन अभियान चलाया जाएगा।
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पालन ना होने पर होगी चालानी कार्यवाही
प्रशासन के निर्देशानुसार दिनांक 6 से 20 अक्तूबर तक मध्य प्रदेश में सभी टूव्हीलर वाहनों में हेल्मेट अनिवार्य किए जाने और फोर व्हीलर्स में सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य करने के लिए एक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा जिसमें दो पहिया चालक हेलमेट नहीं पहने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और फोर व्हीलर में सीट बेल्ट का उपयोग ना करने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार प्रशासन इस नियम का सख्ती से पालन करने के अंदाज में नजर आ रहा है।
सुरक्षा है उद्देश्य
मध्य प्रदेश में टूव्हीलर पर हेल्मेट और साथ ही फॉर व्हीलर में सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य करने के पीछे प्रशासन का उद्देश्य प्रदेश की जनता की जान की सुरक्षा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष में सैकड़ों वाहन दुर्घटनाएं अस्तित्व में आती हैं, जिनमें हेलमेट और सीट बेल्ट बांधने में लापरवाही करने वाले कई वाहन चालक और सहयात्री अपनी जान गंवा देते हैं और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्रशासन द्वारा अब इस विषय में अनिवार्य किए गए नियम इन आंकड़ों में न्यूनता लाएंगे।