मध्य प्रदेश : लोकायुक्त के रिश्वत के मामले में बड़वानी विशेष कोर्ट द्वारा आरोपी बरी, संदेह का लाभ देते हुए किया दोषमुक्त

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By Shivani RathorePublished On: August 18, 2022

विशेष न्यायालय बडवानी (Badwani special court) न्यायाधीश श्रीमान् के.पी. मारकाम (KP markam) के न्यायालय द्वारा कल दिनांक 15.09.2022 को 30,000/- रुपये की रिश्वत के प्रकरण में अशोक कुमार टुटेजा जोकि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी विभाग बड़वानी थे उनको संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे

इंदौर निवासी तथाकथित शासकीय कॉन्ट्रेक्टर पवन पाटोदी आवेदक ने अशोक कुमार टूटेजा तत्कालिक कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी बड़वानी के विरुद्ध विशेष पुलिस लोकायुक्त इंदोर को एक आवेदन सन् 2014 में दिया था। जिसमें उल्लेख किया गया कि अशोक कुमार टूटेजा उसके भाई बसंत पाटोदी के पीडब्ल्यूडी विभाग बडवानी के कलेक्टोरेट बिल्डिंग के भवन निर्माण के ठेके का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फायनल बिल के भुगतान पूर्व एवज में 30,000/- की रिश्वत राशि की मांग कर रहें थे, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदोर द्वारा आवेदक के आवेदन पर अशोक कुमार टूटेजा के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही कर प्रकरण विशेष न्यायालय बडवानी में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में बचाप पक्ष की अधिवक्ता सीमा भाटिया (मोबा. 9826577710) द्वारा पैरवी की गई। अंतिम तर्कों के आधार पर अशोक कुमार टूटेजा को संदेह का लाभ देते हुए प्रकरण में दोषमुक्त किया गया। बचाव पक्ष की ओर से पेरवी अधिवक्ता श्रीमती सीमा भाटिया द्वारा की गई।

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