बिना सी ए की मदद खुद फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

pallavi_sharma
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का नाम सुनते ही बड़ा भारी सा लगता है और जब बात आईटीआर फाइल करने की आती है तो लगता है कि यह तो और भी मुश्किल काम है और बिना सीए की मदद से यह हो ही नहीं सकता, हालांकि अब पहले वाली बात नहीं है। अब आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 2021-2022 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आप में से कई लोगों ने आईटीआर फाइल भी कर दी होगी और कई लोग अभी सोच रहे होंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको घर बैठे आईटीआर फाइल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।

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आईटीआर फाइल करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आईटीआर दो तरह के होते हैं। पहला ITR 1 और दूसरा ITR 4।  ITR-1 उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाता है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है जिसमें वेतन/पेंशन,एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों से आय आदि शामिल हैं। ITR-4 एक व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है यदि वह धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर व्यवसाय और पेशे से लाभ और लाभ घोषित करने के योग्य है।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें

सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर्स आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो पहले आईडी बना लें। आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद e-File के विकल्प पर क्लिक करें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करेंअब आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर पहले से ही एंटर हो चुका है।अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा। अंत में Continue पर क्लिक करें।इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें भर दें।अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहां आपको अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा।अब प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर लें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा और आपका काम हो जाएगा।