इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शासन निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक के उत्पादन, परिहवन, संग्रहण, वितरण ब्रिकी व उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में शहर के प्लास्टिक उत्पादक, निर्माता व व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियो के साथ सीटी बस आफिस में बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त संदीप सोनी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्विवेदी, अमित दुबे, एआईएमपी के प्रेसीडेंट प्रमोद डफरिया, आईपीपीएफ के प्रेसीडेंट सचिन बंसल, लघु उद्योग के सचिव मनोज तिवारी, प्लास्टिक एसोसिएशन के पदाधिकारी, उत्पादक, निर्माता व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक में बताया कि केन्द्र व राज्य शासन निर्देशानुसार प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2016, 2021 व 2022 के नियम व संशोधन अनुसार सिंगल युज प्लास्टिक के 17 आईटम्स के उत्पादन, परिवहन, संग्रहण, वितरण, ब्रिक्री, उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बैठक में आयुक्त द्वारा प्लास्टिक विक्रेता, उत्पादक, निर्माताओ से प्रतिबंधित 17 आईटम्स के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए, आगामी 1 अगस्त 2022 से शहर में प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक के उत्पादन, निर्माण, विक्रय पर पुर्णतः प्रतिबंध करने के साथ ही निगम द्वारा गठित टीम करने जिनमें स्वास्थ्य अधिकारी, सब इंजीनियर, सहायक राजस्व अधिकारी के माध्यम से रेंडमली प्लास्टिक उत्पादक व निर्माणकर्ता फैक्ट्री व कारखाने का निरीक्षण करने के संबंध में भी जानकारी दी गई, गठित टीम द्वारा शासन निर्देशानुसार 17 प्रतिबंधित सिंगल युज आइटम्स पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सिंगल युज प्लास्टिक पर निगरानी हेतु निगम से केवल यही टीम निरीक्षण करने जावेगी।
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आयुक्त ने बताया कि केन्द्र व राज्य शासन निर्देशानुसार प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, स्ट्रॉ, चम्मच, कांटे और कप, प्लास्टिक पैकिंग आईटम, प्लास्टिक के आमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक स्टिंक वाले ईयर बडर्स, गुब्बारो की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आईस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल के साथ ही 17 प्रतिबंधित आईटम्स के उत्पादन व निर्माण ना करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके साथ ही सिंगल युज प्लास्टिक के मानक स्तर के संबंध में भी उत्पादक व निर्माता से विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा में उपस्थित सिंगल युज प्लास्टिक के उत्पादक, निर्माता, विक्रेता आदि द्वारा भी 1 अगस्त 2022 से सिंगल युज प्लास्टिक का निर्माण, विक्रय, परिवहन, आदि नही करने पर अपनी सहमति दी गई।