म.प्र. नियंत्रण बोर्ड ने दाल मिल बंद करने के दिए निर्देश, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला

Shraddha Pancholi
Published on:

इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इंदौर के पत्रानुसार दिनांक 27 मई 2022 को जिला प्रशासन के साथ प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष म.प्र. नियंत्रण बोर्ड द्वारा नवलखा क्षेत्र स्थित चितावद व साजन नगर की दाल मिल के विस्थान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई थी। जिसके परिपेक्ष्य में म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा क के तहत दाल मिल बंद करने के भी दिनांक 14 जुलाई 2022 को निर्देश जारी किये गये। जिन 10 दाल मिलो को बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये वह निम्नानुसार है-

1. मे. नवजीवन दाल मिल 13-14 बी उद्योग नगर नवलखा इंदौर

2. मे. रामस्वरूप शिवनारायण गोयल 25 एटीएस नवलखा इंदौर

3. मे. शिवनारायण कन्हैयालाल दाल मिल 3 नवलखा इंदौर

4. मे. घनश्याम उद्योग 11/ए उद्योग नगर नवलखा मंडी गेट इंदौर

5. मे. घनश्याम पल्सेस 14/ए उद्योग नगर नवलखा मंडी इंदौर

6. मे. मनोज दाल मिल 15/ए एटीसी नवलखा इंदौर

7. मे. जे. ओमप्रकाश एंड ब्रदर्स 15/ए उद्योग नगर नवलखा मंडी गेट इंदौर

8. मे. पवन दाल मिल 30 नवलखा इंदौर

9. मे. नटराज कॉपोरेशन 8 उद्योग नगर नवलखा इंदौर,

10. मे. महालक्ष्मी दाल मिल 83 नवलखा मेन रोड इंदौर शामिल है।

विदित हो कि म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय से जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, कि यह दाल मिल जो कि आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है तथा इन दल मिलो के कारण क्षेत्र में वायु प्रदुषण की स्थिति निर्मित होती है तथा क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा बार-बार वायु प्रदुषण के कारण होने वाली परेशानियों की शिकायत भी की जाती रही है। इसी क्रम में मान. एनजीटी द्वारा आवासीय क्षेत्रो से उद्योगो को शिफिटंग करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया है।

Must Read- सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी में होने वाला है इतना इजाफा

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बताया कि उक्त 10 दाल मिल जो कि रहवासी क्षेत्र में स्थित है तथा दाल मिल से होने वाले वायु प्रदुषण के कारण आस-पास के क्षेत्रीय रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरित प्रभाव पडता है तथा शहर का वायु गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाल मिल बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है, इस संबंध में निगम द्वारा नागरिको के स्वास्थ्य व शहर के वायु गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये उपरोक्त उल्लेखित 10 दाल मिलो के टैªड लायसेंस निरस्त करने के साथ ही मिलो को हटाने की भी कार्यवाही की जावेगी।