Indore : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह(Manish Singh) द्वारा इंदौर शहर में स्थापित विभिन्न ऑयल कंपनीज के पेट्रोल पंपों में पीयूसी सेंटर की स्थापना करने के संबंध में धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार इंदौर शहर में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु बनाए गए एक्शन प्लान को लागू करने की दृष्टि से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कलेक्टर सिंह द्वारा सभी पेट्रोल पंप मालिकों एवं संबंधित ऑयल कंपनियों के सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया गया है।
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आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर सभी पेट्रोल पंपों में नियमानुसार जिला परिवहन अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर पीयूसी चेक सेंटर की स्थापना पूर्ण की जाए। उक्त आदेश 7 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है एवं 6 जून 2022 तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।