इंदौर: बीते दिनों मिल्की-वे टॉकीज (Milky way Takis) की जमीन को लेकर नगर निगम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था. जिसके बाद सात दिनों में स्ट्रक्चर हटाने को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया था. जिसके बाद अब नगर निगम ने अपना एक्शन ले लिया है. आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर निगम द्वारा मिल्की वे टॉकीज के जमीन का कब्जा लिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट में जीतने और कब्ज़ा लेने के के बाद 19 हजार 200 वर्गफीट जमीन पर निगम का अधिकार हो गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, एमपी रोड पर रीगल टॉकीज से सटी मिल्की-वे टॉकीज की बेशकीमती जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ. जिसके बाद 2 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया था.
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बता दें कि, टॉकीज की यह जमीन दशकों पहले होमी रागीना को लीज पर दी हुई थी. जिसके बाद काफी लंबे समय से यहां मिल्की-वे टॉकीज को चलाया जा रहा था. वहीं साल 1992 में लीज खत्म होने पर नगर निगम ने लीज नवीनीकरण कर दिया था. जिसके बाद संचालकों ने कुछ साल टॉकीज को बंद कर दिया था. वहीं, सीज शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार ने टॉकीज की जमीन की लीज को निरस्त कर दिया था.