आवासीय स्वंय उपयोग के संपतिकर का भुगतान 31 मार्च 2023 तक करने पर मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

mukti_gupta
Published on:

इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुडडु ने बताया कि शहर के आवासीय स्वंय उपयोग वाले संपतिकरदाताओ को इस वित्तीय वर्ष का संपतिकर भुगतान करने पर सपंतिकर(मद) में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता रहेगी। इसके साथ ही आवासीय स्वंय उपयोग की संपतियो पर पूर्व के वर्षो की बकाया संपतिकर राशि पर भी संपतिकर(मद) की 50 प्रतिशत छूट की पात्रता दिनांक 31 मार्च 2023 तक मिलेगी।

यह उल्लेखनीय है कि आवासीय स्वंय उपयोग के संपतिकर धारको द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की संपतिकर मांग राशि का भुगतान करने पर पूर्वानुसार दी जा रही 50 प्रतिशत की संपतिकर (मद) में छूट यथावत प्रदान की जाएगी।

केवल स्वंय आवासीय उपयोग प्रयोजन के ऐसे संपति स्वामी जिन्होने संपतिकर राशि का भुगतान अभी तक नही किया है, संपतिकर राशि का भुगतान 31 मार्च दिनांक 2023 तक करने पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ ही निर्धारित 31 मार्च दिनांक 2023 के पश्चात स्वंय आवासीय उपयोग प्रयोजन के संपतिकरधारको को बकाया संपतिकर (मद) राशि पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त नही होगा।

Also Read: यहां पर सैंटा बच्चों को आता है डराने, अजीब तरीके से मनाते क्रिसमस

महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुडडु द्वारा शासन द्वारा दिये गये उक्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए, आमजन से अपील की है कि वह अपना संपतिकर दिनांक 31 मार्च 2023 के पूर्व जमा करावे और शासन द्वारा बकाया संपतिकर राशि पर दी जा रही 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेवे।