ITR Update : ITR भरने से पहले आप भी जान लें ये बड़ा अपडेट, नहीं तो घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Simran Vaidya
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ITR Update

ITR Update: टैक्सपेयर्स के लिए बेहद आवश्यक जानकारी। असल में ITR (income tax return) भरने को लेकर एक नया अपडेट जारी हुआ है। जिसे आपको भी जान लेना बेहद आवश्यक है। यदि आपने गलती से गलत ITR फॉर्म भर दिया तो घर आ सकता है नोटिस…

वित्त साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ रहा है। ऐसे में आपको सही ITR के फॉर्म का चुनाव करना काफी आवश्यक होता है। ITR भरने के लिए कई फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर मुहैया कराए गए हैं. जहां पर जाकर आप ITR भर सकते हैं।

यदि आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की है तो आखिरी डेट निकलने से पहले भर लें। यदि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ITR 1 या ITR 2 दो आयकर रिटर्न फॉर्मों के मध्य डिफरेंस जानना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलती से यदि आपने गलत ITR फॉर्म का भर दिया तो इसे दोषपूर्ण रिटर्न कहा जाएगा और आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया जा सकता है। साथ ही आपसे इस नोटिस में सही रिटर्न फॉर्म भरने को कह सकता है।

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कौन भर सकता है ITR-1?

  • ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का सोर्स, एक गृह संपत्ति और इनकम के अन्य स्रोत मतलब इंटरेस्ट आय, लाभांश आदि और कृषि आय केवल 5,000 रुपए तक होनी चाहिए।
  • किसी व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • व्यक्ति को सामान्य रूप से निवासी भारतीय होना चाहिए।
  • अगर किसी एक शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो वह ITR फाइल करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

ITR-2 कौन भरते हैं?

किसी आदमी की इनकम उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सोर्स से है या उसकी आवासीय कंडीशन अलग है, तो उसे आईटीआर -2 फॉर्म भरना चाहिए। आईटीआर -2 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है। उनके विषय में में नीचे डिटेल में बताया गया है।

  • सैलरी से इनकम, एक या एक से अधिक गृह संपत्ति और आय के अन्य सोर्स हैं तो वह ITR 2 फाइल कर सकता है।
  • विदेशी आय जैसे विदेशी शेयरों से लाभांश आदि मामले में भी वह ITR 2 फाइल कर सकता है। साथ ही वह कंपनी का निदेशक है तो भी ITR 2 फाइल कर सकता है।
  • गैर लिस्टेड इक्विटी शेरों में निवेशक, भारत के बाहर संपत्ति रखने वाला, कुल इनकम 50 लाख से ज्यादा होने पर और एक हिंदू अविभाजित परिवार ITR -2 फाइल कर सकता है।

फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरुरी बातें-

वहीं यदि किसी व्यक्ति के पास इनकम के और स्त्रोत जैसे- बिज़नेस और पेशे से व्यवसायी है तो वह ITR-1 या ITR-2 का इस्तेमाल करके ITR फाइल नहीं कर सकता है। उसे अलग-अलग ITR फॉर्म का प्रयोग करके आईटीआर दाखिल करना होगा जैसा कि उसके लिए लागू है। इसके अतिरिक्त ITR-2, ITR-1 की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल रूप है. ITR-1 को सहज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य ITR फॉर्म है जिसमें ITR-2 की तुलना में ज्यादा सूचना की जरुरत नहीं होती है।

दोनों में क्या है अंतर?

एक व्यक्ति नए आयकर पोर्टल पर ITR-1 का उपयोग करके सरलता से अपना टैक्स रिटर्न भर सकता है. ITR-1 फॉर्म में अधिकतर जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है. वहीं, नए इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR-2 दाखिल करना काफी जटिल है. पोर्टल कुछ प्रश्नों के उत्तर फॉर्म के शुरू होने से पहले जैसे खरीद की तारीख, यूनिट विवरण (शेयरों या म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ के मामले में) आदि की मांग करता है।

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