Uttar Pradesh: शर्मनाक! स्कूल में दो चोटी बनाकर नहीं आयी छात्रा, प्रिंसिपल ने काटे छात्रा के बाल

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By Mukti GuptaPublished On: October 19, 2022

उत्तर प्रदेश के जिले फर्रुखाबाद से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आयी है। जिस पर यकीं कर पाना भी शायद मुश्किल हो। दरअसल जिले नवाबगंज मेंएक प्राइवेट स्कूल में एक नौवीं कक्षा की छात्रा के दो चोटी बनाकर न आने पर स्कूल के प्रिंसिपल उसे जबरदस्ती एक कमरे में ले गए और फिर उसके बाल काट दिए।

पीड़ित छात्रा कोमल का कहना है कि प्रिंसिपल सुमित यादव आए दिन कक्षा नौ से 12 की छात्राओं के साथ अभद्रता के साथ गालियां देता है। छात्रा का आरोप है कि प्राधानाचार्य दबंग है, इस वजह से पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है।

Uttar Pradesh: शर्मनाक! स्कूल में दो चोटी बनाकर नहीं आयी छात्रा, प्रिंसिपल ने काटे छात्रा के बाल

जानकारी के मुताबिक नवाबगंज इलाके के गांव कोकापुर स्थित एक स्कूल में सभी लड़कियों के लिए दो चोटी बनाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में छात्रा एक दिन एक चोटी बांधकर स्कूल चली गई। इस बात पर गुस्साए प्रिंसिपल सुमित यादव ने जबरदस्ती छात्रा को एक कमरे में बंद कर दिए। छात्रा का आरोप है कि उसके मना करने के बावजूद प्रिंसिपल ने उसके बाल काट दिए और यौन शोषण का प्रयास किया।

Uttar Pradesh: शर्मनाक! स्कूल में दो चोटी बनाकर नहीं आयी छात्रा, प्रिंसिपल ने काटे छात्रा के बाल

छात्राओं का शोषण करता था प्रिंसिपल

वही प्राधानाचार्य पर आरोप है कि वह बड़ी-बड़ी लड़कियों को कमरे में बंद करके मारपीट करते है। इस दौरान वह गंदी-गंदी गालियां देकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते है। लंबे समय से परेशान छात्रा कोमल ने जिलाधिकारी, महिला थाने से लेकर पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की है। इसके अलावा पीड़िता छात्रा ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दूसरी ओर कोमल के भाई का कहना है कि स्कूल की मान्यता कक्षा एक से आठ तक की है। स्कूल परिसर में बिना मान्यता प्राप्त किए कक्षा 12 तक संचालित हो रहा है।

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POSCO एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

शिकायत के आधार पर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेरापुर थाना निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने कहा, आरोपी प्रिंसिपल सुमित यादव के खिलाफ हमने IPC की धारा 354-A (अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क) और 342 (गलत कारावास) और POCSO अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आरोपी प्रिंसिपल अभी तक फरार है जिसकी खोज पुलिस कर रही है।