उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला से बदसलूकी करने पर आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तीन नए और छह पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी है। इस दौरान पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश की श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। जिसके चलते कोर्ट ने बेल नहीं दी. पुलिस ने 3 नए और 6 पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी है। वहीं त्यागी के साथ पकड़े गए 6 लोगों को जमानत मिल गई है।
श्रीकांत त्यागी केस में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इससे पहले भी बीते सप्ताह उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई थी। तब उन्हें कोर्ट ने तीन मामलों में जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद भी आरोपी श्रीकांत त्यागी को रिहा नहीं किया गया था। जिसके बाद शुक्रवार को त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में सुनवाई हुई।
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इन धाराओं में केस है दर्ज
इससे पहले उन्हें आईपीसी की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई थी। लेकिन त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे। दर्ज किए गए चार मामलों में से तीन में ही उन्हें जमानत मिली थी। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी केस के बाद पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।
क्या था मामला
गौरतलब है कि, 5 अगस्त को नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक महिला से अभद्रता की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने श्रीकांत की 3 गाड़ियों को भी सीज कर दिया था। वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में त्यागी समाज के लोगों ने महापंचायत की. इस दौरान लोगों ने 14 सूत्रीय मांगों को मानने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत पर लगाई गई गंभीर धाराओं को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था।