लखनऊ। चित्रकूट में हुए गैंगरेप (Gang rape) मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं। बता दें कि, गायत्री प्रजापति यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दरअसल, चित्रकूट (Chitrakoot) की एक महिला ने अपनी बेटी से गैंगरेप का ये आरोप लगाया था। इस मामले में तीनों लोग गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए हैं। 12 नवंबर को कोर्ट उनकी सजा का ऐलान करेगा।
ALSO READ: इंदौर स्मार्ट सिटी सीड इन्क्यूबेशन सेंटर व अरबिंदो इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलॉजी के बीच एमओयु
वहीं इस मामले में विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश बरी कर दिए गए हैं। बता दें कि, गायत्री प्रजापति ने बुधवार की सुनवाई को टालने की भरसक कोशिश भी की थी। साथ ही गायत्री प्रजापति की तरफ से मुकदमे की तारीख बढ़ाई जाने की मांग की गई। इसके अलावा दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। इसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गायत्री इस मामले में जमानत पाने के लिए तीन बार दरवाजा खटखटाया। लेकिन वहां से राहत नहीं मिली।
यह मामला 4 साल यानी 2017 का है। बता दें कि 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में सपा सरकार के खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सात लोगों पर गैंगरेप, जान से मारने की धमकी, व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद 3 जून 2017 को इस मामले के विवेचक के 824 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।