प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाया है। इतना ही नही जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है. हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.
दरअसल 2012 के यूपी के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार समाप्त हाने के बाद प्रचार करतीं हुई वह पायी गई थी। उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी जनसभा को संबोधित कर रही थीं. विपक्षी दलों ने इसकी शिकायत की थी जिसके बाद मामला दर्ज किया गया. सजा सुनाए जाने के वक्त सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में मौजूद थीं.
बता दें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया. अदालत ने उन्हें छह महीने कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, इसके तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. बाद में उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 20 हजार रुपए के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया.