उज्जैन(Ujjain News)- संभागायुक्त संदीप यादव ने संभाग के नीमच के सहकारिता विभाग के जिला पंजीयक संजय आर्य को गंभीर अनियमितता के कारण मप्र सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान आर्य का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नीमच रहेगा और इन्हें निलम्बनकाल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। संभागायुक्त यादव ने इस सम्बन्ध विगत 31 अगस्त को निलम्बन आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत गत माह अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान नीमच में आयोजित बैठक में सहकारिता विभाग के जिला पंजीयक संजय आर्य अनुपस्थित रहे और बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ना और अवकाश का कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत न करना और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। इस सम्बन्ध में आर्य को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर जवाब चाहा गया था, किन्तु उनके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। संजय आर्य के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि आर्य गत माह की 13 तारीख को बिना किसी सूचना व अनुमति के अवकाश पर मुख्यालय से बाहर चले गये हैं। इनका यह कृत्य गंभीरत अनियमितता प्रतीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।