उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन, नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का OBC आरक्षण पर फैसला

Pinal Patidar
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UP Nagar Nikay Chunav 2022 : लखनऊ. उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav-2022) को लेकर मंगलवार यानि आज का दिन बड़ा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जनहित याचिका पर आज बड़ा फ़ैसला सुनाया है। OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी रिजर्वेशन नहींदिया जा सकता है।

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राज्य सरकार जल्द चुनाव कराए, ओबीसी रिजर्वेशन के बिना। हाईकोर्ट ने 12.15 आर्डर पढ़ते हुए बड़ी बात कही। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराए जाएं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।