चुनावी बॉन्ड मामले में नहीं होगी SIT जांच, SC ने खारिज की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत याचिका स्वीकार करना उचित नहीं है. याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकते हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है. चुनावी बॉन्ड योजना को 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था क्योंकि इसमें राजनीतिक चंदा पूरी तरह से गुमनाम बना दिया गया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला हवाला केस, कोयला घोटाले जैसा ही है. इन मामलों में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी जांच एजेंसियां ​​भी शामिल हैं. यह देश के इतिहास के सबसे खराब वित्तीय घोटालों में से एक है।

सीजेआई ने सामान्य प्रक्रिया अपनाने को कहा. हमने खुलासा करने का आदेश दिया है. हम एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गए जहां हमने योजना को रद्द कर दिया। भूषण ने कहा कि सरकारें शामिल हैं, सत्तारूढ़ दल शामिल हैं, शीर्ष कॉर्पोरेट घराने शामिल हैं। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि कुछ मामलों में सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए.

चुनाव आयोग ने SC को दी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से इस डेटा पर सवाल उठाया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास डेटा की जानकारी नहीं है. इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से डेटा वापस करने का निर्देश दिया था. चुनाव आयोग ने 2019 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी थी. 14 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक और जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की. 763 पृष्ठों की दो सूचियाँ थीं, एक में बांड खरीदने वालों के बारे में जानकारी थी, जबकि दूसरे में बांड भुनाने वालों के बारे में जानकारी थी।