इंदौर। छात्रावास के संचालन में गम्भीर अनियमितता एवं अन्य आरोपों पर कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्काल संज्ञान लेकर आदिवासी कन्या छात्रावास चोरल की अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। अनियमितता की जाँच दल बनाकर की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर डॉ. अंबेडकर नगर महू के एसडीएम द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
आदिवासी कन्या छात्रावास चोरल परियोजना क्षेत्र महू अधीक्षिका (मूल पद प्राथमिक शिक्षक) सुश्री शिल्पा गौड के विरूद्ध छात्रावास संचालन में लापरवाही बरतने, बाहरी व्यक्ति को छात्रावास में अनाधिकृत प्रवेश देने, छात्राओं के सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को दृष्टिगत न रखते हुए सी.सी.टी.व्ही. कैमरे बन्द रखना, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति व सूचना के छात्रावास से अनुपस्थित रहना तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर बाहरी व्यक्ति को खाना खिलाने सहित अन्य आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होने से अधीक्षिका की लापरवाही पाई गई है।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के तहत आदिवासी कन्या छात्रावास चोरल अधीक्षिका (मूल पद प्राथमिक शिक्षक) सुश्री शिल्पा गौड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मोरोद जिला इंदौर में किया गया हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।