Pension Benefit : रिटायर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के पेंशन संशोधित की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा नए सिरे से पेंशन निर्धारित करने का फार्मूला तय किया गया है। अब किसी भी पारिवारिक पेंशन को 9000 रूपए से कम का भुगतान नहीं किया जाएगा।
न्यूनतम 9000 रूपए मासिक पेंशन निश्चित

हरियाणा सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद न्यूनतम 9000 रूपए मासिक पेंशन निश्चित की गई है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 के पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को राहत देते हुए 8 साल पुरानी नियम में बदलाव किया है।
इन्हें मिलेगा लाभ
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी हरियाणा सिविल सेवा पुनरीक्षित पेंशन भाग 1 संशोधन नियम 2025 के मुताबिक यह नियम 1 जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे। सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स, जो 1 जनवरी 2016 के पूर्व रिटायर हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके वेतनमान को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा।
रिटायर्ड कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन, 1 जनवरी 2016 के वेतन का 50% होगी जबकि वेतन का 30% पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन होगी। उन सरकारी कर्मचारी, जिनके रिटायरमेंट या मृत्यु 1 जनवरी 1986 से पहले हो चुकी है। उनके अप्रयोगमूलक वेतन की गणना 1 जनवरी 1986 को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर की जाएगी। ऐसे में उन्हें पेंशन का भुगतान की किया जाएगा।
ऐसे कर्मचारी, जिनके रिटायरमेंट 1 जनवरी 1986 से जनवरी 2016 के बीच हुई थी। उनके मामले में पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 के वेतन को आधार मानते हुए की जाएगी। किसी भी मामले में पेंशन 9000 रूपए मासिक से कम नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा के पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।