ताजा जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । इसके पहले इलाहबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी योगी आदित्य नाथ के खिलाफ इस कथित आरोप के मामले की याचिका को खारिज कर दिया गया था।
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27 जनवरी 2007 का है मामला
गौरतलब है की उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित यह मामला 27 जनवरी 2007 का है। जब गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और इस दंगे के लिए नफरत फ़ैलाने के आरोप लगे थे।