इंदौर : आमतौर पर आप सभी जानते है कि देश में सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगा रखी है साथ ही विवाह की उम्र सीमा में भी वृद्धि की है ताकि कोई भी नाबालिक शादी के झांसे में ना आ सके। इसी कड़ी में इंदौर जिले में अक्षय तृतीया सहित अन्य दिनों में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह की रोकथाम के लिये पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। जिले में जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक दलों का गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिले में बाल विवाह करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिला, शहर में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार दलों का गठन किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तीरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया 3 मई के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय की द्वितीय मंजिल स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 0731-2368100 है।
शहर में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु टीम गठित की गई। आंगनवाडी केन्द्र पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन किया गया है। जिसमें स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल की सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच पंच सदस्य होंगे। तहसील एवं खण्ड स्तर पर विवाह में सेवा देने वाले प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बाल विवाह में अपनी सेवाये न देने की अपील की गई है।
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अन्तविभागीय समन्वय से विवाह मुहूर्तो के अवसर पर ग्रामों में बाल विवाह न करने का परामर्श व बाल विवाह के सूचना हेतु ब्लॉक स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाकर दूरभाष क का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना चाइल्ड लाईन, अनुविभागीय विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नं का भी प्रचार किया जा रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की टीम के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। निर्देश दिये गये हैं कि सामूहिक विवाह स्थल में वर/वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाडी केन्द्र का रिकार्ड से किया जाये। इन दस्तावेजों के अभाव में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाये।
सामूहिक विवाह करने वाले आयोजको से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह संपन्न नहीं कर रहे हैं और न ही करेंगे। इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरु, बैंडवाले, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जा रहा है कि उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरान्त ही विवाह से सेवायंा प्रदाय करें। प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में “वर-वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है” का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की टीम उनके अधीनस्थ अमले द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में भ्रमण कर वर-वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजो का प्रतिपरीक्षण किया जायेगा।