इंदौर जिले में दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों के जाँच की विशेष मुहिम जारी, विभिन्‍न प्रतिष्‍ठानों से लिए गए सेम्‍पल

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इंदौर : कलेक्टर डॉ.इलैयाराजा टी के निर्देश पर एवं अपर कलेक्टर डॉ.अभय बेडेकर के मार्गदर्शन में इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की सघन जॉंच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा की गई कार्यवाही में ढाबा जंक्शन से पनीर एवं दही के कुल 02 नमूने, फखरी स्वीट्स ख़ातिवाला टैंक से मावा, पेड़ा, बर्फी, के कुल 04 नमूने, क्वालिटी मार्ट से मिल्क चॉकलेट, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम के कुल 7 नमूने, पांडे दूध डेरी फार्म पवनपुरी, पालदा नाका से दूध, पनीर, दही और छाँछ के कुल 4 नमूने, महेश दूध डेयरी मूसाखेड़ी से गाय का दूध, दही, पनीर, मिल्क केक, मलाई बर्फी के कुल 5 नमूने, श्री कृष्णा डेरी एवं मिष्ठान भंडार, केसरबाग़ रोड स्थित क्वालिटी मार्ट से उड़द दाल एवं धनिया पाउडर के कुल 02 नमूने, मूसाखेड़ी से गाय का दूध, दही, पनीर, मिल्क केक, मलाई बर्फी के कुल 5 नमूने लिए गए हैं।

सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच हेतु खाद्य विश्लेषक भोपाल को भेजा गया है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इंदौर में संचालित चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की सहायता से केसरबाग क्षेत्र मे स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के कुल 24 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच मौके पर ही की गई। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सहायता से खाद्य व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के आसान तरीके बताए गए।

खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही परिसर की साफ-सफाई, परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड रखने आदि के विषय में निर्देशित किया गया। बताया गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।