ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का नहीं होगा वैज्ञानिक सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने रोका हाईकोर्ट का फैसला

ashish_ghamasan
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वाराणसी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैज्ञानिक परीक्षण पर रोक लगा दी। अब मुख्य मामले के साथ आगे की सुनवाई होगी। बता दें कि, ज्ञानवापी केस की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंगनुमा आकृति की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी ने हाईकोर्ट के कार्बन डेटिंग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के अनुसार कार्बन डेटिंग से यह पता लगाया जा सकेगा कि शिवलिंग कितना पुराना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी है।

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हुजेफा की दलीलें सुनने के बाद पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। कोर्ट ने कहा इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। यूपी सरकार ने भी मामले को बारीकी से देखने की ज़रूरत बताई। मस्जिद पक्ष ने कहा कि हमें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा? इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा।