मध्यप्रदेश: प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूल 26 जुलाई से खुलने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 50 फीसद विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ सप्ताह में दो दिन स्कूल लगाए जाएंगे। वहीं बच्चों को को भेजने के लिए अभिभावकों को लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षिणिक स्टाफ शत प्रतिशत रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेडंरी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत-प्रतिशत उपस्थिती अनिवार्य की है। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही शिक्षकों, कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाना भी अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार 26 जुलाई से 50 फीसद उपस्थिति के साथ कक्षा 11वीं एवं 12वीं के स्कूल सप्ताह में दो दिन खुलेंगे।
बंद रहेंगी प्रार्थना सभा व सामूहिक गतिविधियां –
जानकारी के अनुसार, विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसको लेकर विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे में यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो, बसों, अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 फीसद क्षमता से चलाई जाएगी।
इसके अलावा 12वीं के लिए 5 अगस्त से कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू की जा सकेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टॉफ के लिए टीकाकरण अनिवार्य होगा। साथ ही कोंचिग इंस्टीट्यूट के सैनिटाइजेशन एवं बाथरूम आदि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।