इंदौर : राज्य शासन के निर्देशानुसार जनहितेषी मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आज इंदौर शहर में विभिन्न मिठाइयों की दुकान से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लीगल 8 नमूने संग्रहित किये गये एवं फूड सर्विलेंस के अंतर्गत 5 नमूने लिये गये।
नमूनों में गुलकंद बर्फी, पाम तेल, मिल्क केक, काजू कतली, मलाई बर्फी, बर्फी, मिल्क केक एवं घी आदि खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गये। खाद्य सर्विलेंस के अंतर्गत दुग्ध उत्पाद के 5 नमूने लिए गये। इन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाएगा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत विधिवत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य परिसर में कमियां पाए जाने से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र भी जारी किए जाएंगे। उक्त जांच टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्पक कुमार द्विवेदी, राकेश प्रसाद त्रिपाठी, अवशेष कुमार अग्रवाल, सुभाष खेडेकर, कीर्ति रावत एवं राजु सोलंकी उपस्थित रहे।