Russia-Ukraine war: बर्बाद हो चुके Ukraine के लिए ICJ का ये फैसला राहत की खबर

Piru lal kumbhkaar
Published on:

यूक्रेन और रूस(Russia-Ukraine) के बीच शुरू हुए इस युद्ध को आज 21 दिन हो गए हैं। 24 फरवरी के बाद से शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हैं। लेकिन अभी भी रूस की तरफ से हमले पर हमले किये जा रहे हैं। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी International Court of Justice ICJ ने इस मामले की सुनवाई के बाद रूस को फटकार लगाई हैं।

आईसीजे द्वारा दिए गए फैसले में रूस को यूक्रेन पर किये जा रहे हमलों को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रूस के हिमायती बनने वालों देशों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि रूस को किसी भी प्रकार की सैन्य मदद मुहैया कराने के प्रयास न किये जाए।

must read: Japan Earthquake: 7.1 तीव्र भूकंप से हिली टोक्यो के पास की जमीन, सूनामी का अलर्ट जारी

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की आईसीजे के इस फैसले से काफी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि आखिरकार यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस जीत ही गया आईसीजे ने फैसला सुनाते हुए रूस को तत्काल प्रभाव से युद्ध रोकने के निर्देश दिए हैं जिसे रूस को मान लेना चाहिए।

वहीं आईसीजे ने भी यूक्रेनी सेना की बहादुरी और धैर्य की तारीफ़ की साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की की हिम्मत और हौंसले की प्रशंसा की।