आशीष मिश्र (Ashish Mishra) पर चल रहे तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हे। दरसअल मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र मोनू को आखिरकार शुक्रवार को एक बार फिर से रिहाई मिल ही गई। एडीजे प्रथम अदालत ने जमानत दार की सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को जिला जेल में रिहाई का आदेश भेजा जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, ससरत अंतरिम जमानत के संबंध में अंडरटेकिंग दाखिल करने पर आशीष मिश्र मोनू को रिहा कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे।
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मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आशीष मिश्रा को जेल से दूसरी बार रिहा किया गया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आशीष मिश्र मोनू की रिहाई दे दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोबारा जमानत आदेश पर सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद से ही मामला सुप्रीम कोर्ट से लंबित चल रहा था।
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आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 8 सप्ताह के लिए जमानत की रिहाई देने का आदेश जारी किया। बुधवार को ३लाख के दो जमानतदार दाखिल किए गए थे। शुक्रवार को दोनों जमानत के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद प्रथम एडीजे अदालत ने रिहाई के आदेश भेज दिए और साथ ही जिला कारागार खीरी सशर्त को आदेश के संबंध में अंडरटेकिंग भेजी थी। और गुपचुप तरीके से मंजूरी के बाद आशीष मिश्र को जेल के पिछले दरवाजे से रिहा किया गया।