मनमानी फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों पर गिरी गाज, वापस करनी होगी फीस, जानिए पूरा मामला

Deepak Meena
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ग्वालियर : मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शिक्षा विभाग ने मनमानी फीस वृद्धि करने वाले 3 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन स्कूलों ने बिना अनुमति के 10% से ज्यादा फीस बढ़ा दी थी, जिसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन स्कूलों को 30 दिन के अंदर अभिभावकों को वापस फीस लौटाने का आदेश दिया है।

इन स्कूलों पर हुई कार्रवाई:

सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली: 2 लाख 64 हजार 82 रुपए वापस करने का आदेश
कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार: 9 लाख 9 हजार 600 रुपए वापस करने का आदेश
रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम: 3 लाख 47 हजार 553 रुपए वापस करने का आदेश

अन्य स्कूलों की भी जांच जारी:

दिल्ली पब्लिक स्कूल रायरू
जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड
मॉर्निंग स्टार बड़ागांव
माउंट लिटरा जी रायरू
किड्स कार्नर स्कूल शिवपुरी लिंक रोड
मानवेंद्र ग्लोबल स्कूल बहोड़ापुर
सिल्वर वैल्स पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड
ऋषिकुल विद्या निकेतन शिवपुरी लिंक रोड
सेवन आई वर्ल्ड स्कूल शिवपुरी लिंक रोड
अशोका इंटरनेशनल स्कूल पिपरौली
राइज इंटरनेशनल स्कूल नैनागिरी ग्वालियर

DEO की भूमिका पर भी सवाल:

शिक्षा विभाग इस मामले में DEO की भूमिका की भी जांच कर रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या DEO को इन स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के बारे में जानकारी थी।

यह कार्रवाई अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है जो मनमानी फीस वृद्धि से परेशान थे। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि उनके बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि फीस में अनुचित वृद्धि की गई है, तो वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।