PM Fasal Bima Yojana : 31 जुलाई तक किसानों ने नहीं किया ये काम तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा मुआवजा, जल्‍दी करें

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PM Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत खरीफ फसल में लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में यदि किसान समय पर जरूरी काम नहीं करवाते है तो उन्‍हें 1 रुपए भी बीमा की राशि प्राप्‍त नहीं होगी। दरअसल खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई से पहले किसानों को बीमा (PMFBY) करवाना होगा, ताकि उनकी खरीफ फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना (PM Crop insurance Scheme) शुरु करने के पीछे का उद्देश्‍य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।

PM Fasal Bima Yojana : 31 जुलाई तक किसानों ने नहीं किया ये काम तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा मुआवजा, जल्‍दी करें
PM Fasal Bima Yojana : 31 जुलाई तक किसानों ने नहीं किया ये काम तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा मुआवजा, जल्‍दी करें

PM Fasal Bima Yojana : 31 जुलाई से पहले करें ये काम

किसान भाई यदि फसल बीमा का लाभ लेना चाहते है तो उन्‍हें आज ही अपनी जमीन पर लगाई गई फसल का बीमा करवा लेना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इन्श्योंरेन्स कम्पनी के पास खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए कृषकों को कपास के लिए 5 प्रतिशत एवं बाकी सभी अधिसूचित फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में जमा कराना होगा।

PM Fasal Bima Yojana : एक नजर बीमा राशि पर

कृषकों को बाजरा की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 47834 बीमित राशि पर 956.68, ज्वार की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 32332 बीमित राशि पर 646.64, कपास की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 30441 बीमित राशि पर 1522.05, ग्वार की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 60479 बीमित राशि पर 1209.58, तिल की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर 40205 बीमित राशि पर 804.1 प्रति हैक्टेयर कृषक प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।

72 घंटे के अंदर देनी होती है सूचना

नुकसान होने पर कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर भारत सरकार से संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन न.14447 पर सूचना देनी होगी इसके अलावा कृषि विभाग, बैंक या क्रॉप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से भी सूचित किया जा सकता है। यदि ऋणी कृषक इस योजना से अलग रहना चाहते है तो उन्हें नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व 24 जुलाई तक बैंक में जाकर लिखित में सूचित करना होगा, अन्यथा उन्हे योजना में सम्म्लित माना जाएगा समस्त नामांकित ऋणी कृषक नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिवस पूर्व 29 जुलाई तक बीमित फसल के नाम मे परिवर्तन करा सकते है।