काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी पेंशन (Pension) योजना पर लगी कैपिंग हटने की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है. फ़िलहाल पेंशन के लिए हर महीने करीब 15 हजार रूपए की अधिकतम सीमा तय की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई भी कर्मचारी EPFO का सदस्य बनता है तब वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है.
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वहीं, कर्मचारी के कुल वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा किया जाता है. साथ ही यही हिस्सा कमर्चारी के अलावा संसथान भी पीएफ खाते में जमा करती है. ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33 प्रतिशत है. पेंशन फंड में हर माह अधिकतम 1250 रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। नियमों के अनुसार, अगर कर्मचारी का वेतन 15 हजार रूपए या इससे ज्यादा है, तब पेंशन खाते में 1250 रुपए जमा किए जाते हैं.
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ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा ने कहा कि, “अगर पेंशन से 15 हजार रुपए की सीमा खत्म होती है. तब 7500 रुपए से ज्यादा पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए ईपीएस में संस्थान के योगदान को बढ़ाना होगा.”