कलेक्टर के निर्देश पर जाँच दलों द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरिक्षण, कई दुकानें निलंबित

Shivani Rathore
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इंदौर। इंदौर जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को सहज एवं सुलभ रूप से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जाँच की विशेष मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत दुकानों की जाँच के लिये विशेष दल गठित किये गये हैं। इन दलों द्वारा आज 19 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच में अनियमितताएं पाये जाने पर दो दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई। तीन शासकीय उचित मूल्य की दुकानें निलंबित की गई और 16 दुकानदारों को नोटिस जारी किये गये।

जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले में सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानें निर्धारित समय पर प्रतिदिन खुलें और निर्धारित समय पर ही दुकानें बंद हों, यह सुनिश्चित किया जाये। शासकीय उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र उपभोक्ता को सहज और सुलभ रूप से खाद्यान्न की उपलब्धता हो। किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर गौरव बेनल द्वारा विशेष जाँच दल गठित किये गये। इन जाँच दलों द्वारा आज 19 उचित मूल्य दुकानों की जाँच की गई।

जाँच के दौरान जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा प्रदाय केन्द्र से पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री की ट्रक चिट (ऑनलाईन प्राप्ति) समय पर नहीं ली जाकर विलम्ब से दो-तीन सप्ताह बाद प्राप्त किया जाना पाया गया। उक्त दुकानों को चिन्हित कर जिला स्तर से प्रत्येक दुकान हेतु पृथक-पृथक दल गठित कर नगर निगम इंदौर क्षेत्र की 15 एवं इंदौर ग्रामीण क्षेत्र की चार उचित मूल्य दुकानों की जांच कराई गई। जांच दलों द्वारा दुकानों की जांच कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत प्रकरण बनाये गये हैं। स्टॉक में अनियमितता पाये जाने पर नगर निगम क्षेत्र की तीन शासकीय उचित मूल्य दुकान त्रिदेव प्रा.सह. उप. भंडार, समता प्रा. सह. उप. भंडार तथा भक्ति प्रिया महिला प्रा. सह.उप.भंडार के प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये हैं। साथ ही गंभीर अनियमिततायें पाये जाने पर त्रिदेव प्रा. सह.उप. भंडार द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान के विक्रेता विनय जांगिड एवं समता प्रा.सह.उप. भंडार द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान के विक्रेता गोपेश्वर नागवंशी के विरूद्ध संबंधित पुलिस थानों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई है। इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं इंदौर ग्रामीण क्षेत्र की कुल 16 उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक भाव सूची बोर्ड, सीएम हेल्पलाईन बोर्ड एवं स्टॉक संबंधी अनियमिततायें पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।