नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरतते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं लेने देने का फैसला किया है। यह फैसला छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई नहीं सकता। मनमानी फीस वसूलने पर सेंटर संचालकों को जेल की सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल में कोचिंग का एक बड़ा हब है, लेकिन अब कहीं भी मनमानी नहीं चलेगी।
बच्चों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। 2023 में 28 एस्पिरेंट छात्रों ने आत्महत्या की थी। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। यह गाइडलाइन छात्रों के हित में है और उन्हें अनावश्यक दबाव से बचाने में मदद करेगी।