आज से लागू होंगे कोरोना के नए दिशा निर्देश, जानें क्या क्या पाबन्दी है जारी

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देश में कोरोना के मामले को लेकर केंद्र सरकार लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे है अभी तक करीब 94 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। इस नवीन दिशा निर्देश के अनुसार राज्यों में कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने का आदेश दिया है। इस बार के दिशा निर्देश में कोरोना की रोकथाम के लिए भीड़ को नियंत्रण में करने पर ज्यादा फोकस किया गया है।

यह प्रमुख दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिसंबर माह के लिए जारी किये गए

  • गृह मंत्रालय ने अपने जारी किया निर्देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने को, भीड़ को नियंत्रण करने को, कहा है।
  • सरकार की नई दिशा निर्देश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। और सरकार ने अपील करते हुए कहा कि 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहे।
  • नाईट कर्फ्यू लगाने के लिए गृह मंत्री ने राज्य सरकार को खुली छूट दे दी है। अब राज्य सरकार अपने मुताबिक कोरोना की रोकथाम के लिए नाईट कर्फ्यू लगा सकती है।
  • किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
  • इस बार के दिशा निर्देश में भी सरकार ने स्विमिंग पूल के साथ साथ सिनेमा घरों और थियेटर्स के लिए पाबंदियां जारी रखी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।
  • सरकार ने शादी व्याह में सिर्फ 200 लोगो की परमिशन जारी किया है। लेकिन इस साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह संख्या काम करने की छूट भी दे रखी है।
  • सरकार के निर्देश के अनुसार, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा