भोपाल। देश में कई ऐसे गंदी नाली के कीड़े है जो चाह कर भी पानी को साफ़ करने वाली मछली नहीं बन सकते। उनमे से ही एक है प्यारे मियां (Pyare Mian). आपको बता दें कि, नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और गर्भपात कराने के मामले में प्यारे मियां (Pyare Mian) को आजीवन करावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्यारे मियां (Pyare Mian) पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि, इन घटिया हरकतों को अंजाम देने के लिए प्यारे मियां (Pyare Mian) का साथ उवैस देता है जिसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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साथ ही उवेस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने स्वीटी विश्वकर्मा को 376(3) में 20 साल की सजा सुनाई है। इन आरोपियों को कोर्ट ने 313 में 5 साल की सजा देने का फेसता सुनाया है। यह मामला सिर्फ यहां ही नहीं थमा इस घिनौनी वारदात में एक डॉ भी शामिल है। बता दें कि, डॉ. हेमंत को 5 सात की सजा और 3 हजार जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में कोर्ट ने धारा 376, 313, 190 पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। वहीं सुनवाई के दौरान प्यारे मियां को मध्य प्रदेश के जबलपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा गया। सजा के बाद स्वीटी के वकील ने असंतुष्टि जताते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। अब हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए कविता वर्मा की विशेष कोर्ट ने आरोपी प्यारे मिया, उबेस स्वीटी डॉ हेमंत मित्तल को बालिका के साथ दुष्कर्म उसका गर्भपात कराने पर धारा 376 और 313 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
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आपको बता दें कि, आरोपी प्यारे मियां कांड (Pyare Mian Case) साल 2020 का सबसे ज्यादा चर्चित मामला है। दरअसल इस दौरान प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। साथ ही यह भी आरोप है कि, वो अपने फार्म हाउस पर गरीब बच्चियों का यौन शोषण करता था और उसने घर में ही डांस बार बना रखा था। जहां इन घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया जाता था।