MP News : आवास बनाने के लिए गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों को 15 साल पहले जो ऋण दिया गया था। ऐसे में अब उसकी वसूली करने के लिए सरकार ने नया नियम निकाला है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार अब उसकी वसूली के लिए एकमुश्त समझौता करेगी। वहीं इसमें 30 दिनों के भीतर आवेदन करने और कुल मांग की 25 फीसद राशि जमा करने पर आवेदक समझौते के लिए पात्र हो जाएंगे। साथ ही योजना में दंड ब्याज से छूट देने का प्रविधान रखा गया है। ऐसे में छह माह का समय पूरी राशि चुकाने के लिए दिया जाएगा।
421 करोड़ रुपये का ऋण वसूलेंगे –
जानकारी के मुताबिक, सहकारिता विभाग को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से 421 करोड़ रुपये का ऋण वसूल हो सकेगा। इसको लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया है कि 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख रुपये की वसूली होनी है। अभी संघ द्वारा दी गई राशि पर ब्याज और दंड ब्याज मिलाकर ब्याज की दर अत्यधिक हो जाती है। इससे खाताधारकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, साथ ही वसूली में भी परेशानी आ रही है।
लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी –
बता दे, इसको देखते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में ऋणी सदस्यों को संस्था के आवेदन पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा योजना में संपूर्ण बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जाएगी। आवास संघ मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।