”मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021” पारित होकर कानून बन गया है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की आड़ में आग लगाने, तोड़फोड़, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती होगी। उनसे नुकसान की गई संपत्ति से 2 गुना हर्जाना वसूला जाएगा। : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान