Urbon Body Election: धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Indore: इंदौर जिले में पंचायत और नगरीय निर्वाचन को देखते हुए इंदौर नगर निगम सहित जिले के सभी नगर परिषदों और पंचायतों में पानी वितरित करने वाले टैंकर्स तथा अन्य वाहनों पर पार्षद, विधायक, पंच, सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम, फोटो आदि लगाने के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि धारा-144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने इस संबंध में आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगर परिषदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करायें। पत्र में कहा गया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन के चलते ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचरण संहिता लागू होने से आमजन को पानी सप्लाय हेतु चलने वाले टैंकर्स पर जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, सरपंच, पंच आदि के नाम, फोटो तथा राजनैतिक दल के चिन्ह लगे टैकर्स नहीं चलाये जा सकते हैं। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जा सकती है, जो मतदाताओं को प्रलोभन देने की श्रेणी में हो। यदि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई टैंकर पेयजल हेतु अपनी निधि से किसी भी पंचायत क्षेत्र को सौंपा गया हो तो ऐसे टैंकर पर लिखे गये नाम या पदनाम को भी तत्काल हटाया जाये।

Urbon Body Election: धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किये जाने के लिये आदेश भी पारित किये गये हैं। यदि किसी के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कराया जायेगा। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।