मध्य प्रदेश(MP) विधानसभा ने भाजपा विधायक राहुल लोधी की रोकी सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सशर्त स्टे

Pinal Patidar
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मध्य प्रदेश(MP) में विधानसभा चुनाव से पहले तीन विधायकों की सदस्यता खतरें में पड़ गई है। इनमें से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा ने भाजपा विधायक राहुल लोधी की सुविधाओं वेतन, भत्ते और रेलवे के कुपन पर रोक लगा दी है। वहीं, उनको शीत सत्र के लिए अयोग्य करार दिया है। जानकारी के लिए बता दें टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है। खरगापुर की पूर्व कांग्रेस एमएलए चंदा रानी गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लोधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे दिया है।

जानकारी के लिए बता दें राहुल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के बेटे है। वह पहली बार विधायक बनें। 2018 में उनके खिलाफ चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें निर्वाचन अधिकारी पर नियमविरुद्ध तरीके से नामांकन स्वीकार करने और सरकारी ठेका प्राप्त करने वाली निजी कंपनी में पार्टनशिप होने की बात छिपाने का आरोप लगाया।

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इसके अलावा 38 साल की पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि सहेली ने रेप का VIDEO भी बनाया। पुलिस ने महिला की सहेली मोनिका मिश्रा, उसके पति धर्मेंद्र मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे पहले महिला ने दोनों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पूर्व में महिला ने एक VIDEO जारी कर बिजनेस टायकून पति पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया था।