श्रम विभाग ने दी जानकारी: बालश्रम करवाने वालों पर होगी बड़ी कार्यवाही

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इंदौर जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत श्रम विभाग द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न स्थानों पर जनजागृति के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न नियोजकों को बाल श्रम कानूनों की जानकारी दी गई और उन्हें आगाह किया गया कि वह अपने संस्थानों में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करें। बाल श्रमिकों को नियोजित करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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आज श्रमायुक्त विभाग के श्रम निरीक्षकगण के. एस. कुशवाह, आर. एस. प्रजापति, एम.एल. व्यास, सुचिता सिंह, मेघा रघुवंशी द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत मरीमाता चौराहा, सुमित बाजार, पोलोग्राउंड, सोना ग्राफिक्स, एसोसिएशन आफ इण्डस्ट्री (म.प्र.), शिवाजी मार्केट, एम. जी. रोड, न्यू मोती बंगला, गांधी हाल, रानी सराय इंदौर जंक्शन, महारानी रोड, सियागंज, रानीपुरा, कोठारी मार्केट, काछी मोहल्ला, न्यू सियागंज, आदि क्षेत्र में प्रचार वाहन से भ्रमण कर व्यापारियों को बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने की जानकारी दी गई। बाल श्रमिक नियोजित किये जाने पर अधिनियम प्रावधान अनुसार दण्ड के संबंध में जानकारी दी गई ।