दिल्ली पुलिस राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ मारपीट के मामले में मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ आरोपों की सूची तैयार करेगी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जांच लगभग पूरी कर ली है और विभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। पुलिस ने मामले को लेकर 1,000 पन्नों की चार्जशीट भी तैयार की है, घटना के वक्त केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात थे।
पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के आवास से डीवीआर एकत्र कर लिया है और आरोपी विभव कुमार के दो मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त कर लिए हैं। कुमार को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए पुलिस हिरासत के दौरान दो बार मुंबई ले जाया गया था।
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर गईं तो कुमार ने उन पर हमला किया। उन्होंने 16 मई को कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
राज्यसभा सांसद द्वारा दायर शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने कुमार पर धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 345 बी (किसी महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में उसे निर्वस्त्र करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी शब्द, इशारे या ऐसा करने के इरादे से किसी वस्तु के इस्तेमाल से किसी महिला की गरिमा का अपमान करना)।
इससे पहले, वैभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसने कहा था कि आरोपी को मामले में काफी प्रभाव प्राप्त है। जज ने सुनवाई के दौरान कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।