केजरीवाल को नहीं मिली कोई राहत, कोर्ट ने 2 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में दोनों नेताओं को तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। कोर्ट की आगामी सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जिसमें मुख्य मामले पर विचार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल ने 12 अगस्त को सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है और जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी 

अरविंद केजरीवाल ने 26 जून को तिहाड़ जेल से अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने अवैध करार दिया। सीबीआई ने उन्हें 21 मार्च को दिल्ली के आवास से गिरफ्तार किया था, इसके बाद से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

हालांकि, मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले उन्हें 1 जून को जेल वापस भेज दिया गया। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित हुए और इसके बाद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार किया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और इस मामले में उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।