आगर मालवा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आगर मालवा जिले में जनता कर्फ्यू (कोरोना कर्फ्यू) 31 मई तक बढ़ाया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण आगर मालवा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में15 मई की रात्रि 10:00 बजे से 31 मई 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक जनता कर्फ्यू आदेश प्रभावशील किया है। उक्त प्रभावशील अवधि में पूर्व की प्रतिबंधित गतिविधियां यथावत प्रतिबंधित रहेगी।