प्रचार सामग्री में प्रकाशक, मुद्रक के नाम-पते सहित प्रिंट लाईन होना जरूरी

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इंदौर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह सभी से आदर्श आचार संहिता के पालन का आग्रह किया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि प्रचार सामग्री और प्रचार साहित्य में प्रिन्ट लाईन जरूर हो। इसमें प्रकाशक, मुद्रक का नाम-पता और संख्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऐसा नही करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त प्रिंटिंग प्रेस ऑफसेट, पब्लिशर्स इत्यादि मुद्रकों, प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127- क के तहत निर्वाचन पर्चा, पोस्टरों, पम्पलेटों के मुद्रण के लिए मुद्रक, प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे कोई भी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित, मुद्रित नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो एवं न ही मुद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा।

आचार संहिता के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित, मुद्रित नहीं करेंगे जिसमें प्रिन्ट लाईन नहीं हो। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जाएं तथा संख्या अंकित करना होगी। पर्चा, पोस्टरों, पम्पलेटों के मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध “अ” की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अन्दर अनुबंध “ब” के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक, प्रकाशक की प्रेस की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना आर.ओ. कार्यालय को देनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित मुद्रक, प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 – क के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।