भ्रष्टाचार मामले में इंदौर स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा

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By Shivani RathorePublished On: December 30, 2023

डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, बेटी, दामाद और समधन की 1.28 करोड़ संपत्ति होगी जब्त

भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के एक मामले में इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने शाजापुर के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, उनकी पत्नी, बेटियों और समधन की 1.28 करोड़ रु. की चल-अचल संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया है। खास बात यह कि उक्त डिप्टी कलेक्टर का निधन हो चुका है।

मामला शाजापुर के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर हुकुमचंद पिता केसरीमल सोनी (64) निवासी 674 वैशाली नगर मंगल कालोनी उज्‍जैन (वर्तमान में मृत), उनकी पत्‍नी सुषमा, बेटी अंजली, सोनालिका, प्रीति, सरिता, प्रमिला (मृत) और रेखा वर्मा पति भरत कुमार वर्मा (सोनालिका की सास) और दामाद अजय वर्मा से जुड़ा हैं। अब इन सभी की संपत्ति राजसात की जानी है। कोर्ट ने इनकी चल-अचल संपत्तियां और बीमा पॉलिसियों से राशि वसूली के लिए कलेक्‍टर उज्‍जैन के समक्ष प्रस्‍तुत करने का आदेश दिया है।