Indore News : शहर में अवैध रूप से जुआघर/ सट्टा संचालित करने वाले आरोपियों की धरपकड कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) मनीष कपूरिया द्वारा दिये गए है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम को इस दिशा में कार्यवाही करने कर लिए समुचित दिशा निर्देश दिए गए।
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इसी तारतंम्य में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना बाणगंगा क्षेत्र के अरविन्दो अस्पताल के आगे फ्लेट नं. 604 डीसीएनपीएल हिल्स विस्टा बिल्डिंग, इंदौर में अवैध रुप से सट्टा सचालित हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर अपराध शाखा व थाना बाणगंगा के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपियों क्रमशः 1. भरत पिता स्व. अशोक ढालिया नि. 62 नयापुरा लालघाटी भोपाल 2. सूरज पिता देवचंद पाटिल नि. 1091 अन्नानगर भोपाल 3. पवन पिता रमेश साहु नि. 89 कर्मानगर कुशवाह नगर इंदौर 4. शेलेन्द्र पिता स्व. कैलाशनाथ रैना नि. जी-1 आनंद मंगलम अपार्टमेंट विजय नगर लालघाटी भोपाल को घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से 01 लैपटाप, 05 मोबाइल फोन, एक एलईडी टी.वी. ,मोडेम , व लाखों रू. की सट्टे की लिखापढ़ी लिखी डायरिया मौके से बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध थाना बाणगंगा में अपराध क्रमांक 1396/21 पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1976, धारा 3/4ं, का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियोें से फ्लेट के संबंध में पूछने पर किराए का होना बताया, आरोपियों द्वारा ग्राहकों के संबध मे पूछताछ में मुम्बई के द्वारा सट्टा लगाना बताया।
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