इंदौर: पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर मनीष कपूरिया एवं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा शहर मे नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरूकृपा ट्रेडिंग फर्म(पल्सीकर कालोनी जुनी इंदौर क्षेत्र) मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी खाद्य तेल का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि फर्म के प्रोपराइटर रोहित चंदवानी उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि वहां खाद्य पदार्थ काली मिर्च, खसखस, पाम तेल काजू, हल्दी आदि भंडारित पाए गए हैं, खाद्य पदार्थ काली मिर्च फर्श पर बिखरी हुई रखी पाई गई, तथा विक्रेता के बताए अनुसार काली मिर्च की सफाई एवं पॉलिश का काम पाम तेल से किया जाना बताया गया, परिसर में पाए गए खाद्य पदार्थ काली मिर्च, खसखस, पाम तेल के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए तथा शेष मात्रा काली मिर्च 12 सौ किलोग्राम, खसखस 50 किलोग्राम तथा पाम तेल 30 लीटर को जप्त किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹5,00,000 है। विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर थाना जुनी इंदौर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे जायेंगे व रिपोर्ट आने पर वैधानिक धाराओं मे इजाफा किया जायेगा।
खाद्य विभाग अधिकारी कि रिपोर्ट पर आरोपी रोहित चांदवानी पिता मुरलीधर चांदवानी के विरुद्ध थाना जूनी इंदौर मे अप.क्र 403/21 धारा 272, 273 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।