Indore News : इंदौर कलेक्टर ने दलालों व कॉलोनाइजरों को चेतावनी दी है। वहीं डायरी पर प्रॉपर्टी का कारोबार करना असंवैधानिक माना जाएगा। बता दें इस दौरान डायरी पर प्लाट बेचने वाले कॉलोनाइजरों का लाइसेंस निरस्त होगा और कॉलोनी के लिए दी गई सभी अनुमति को भी निरस्त किया जाएगा। वहीं प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले सभी दलालों को रेरा पंजीयन करवाना होगा। बता दें रेरा पंजीयन न कराने वाले दलालों के ऑफिस सील होंगे।