LIVE : इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश पर योगी सरकार का इनकार

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By Akanksha JainPublished On: April 19, 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.


हालांकि कोर्ट के इस आदेश को मानने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है. योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है.  ऐसे में शहरों मे संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे है.

इससे पहले कोर्ट ने कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और  सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे. मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है. कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए थे